


(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
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गदरपुर। धर्मांतरण से जुड़े मामले में गदरपुर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित भूमि और भवन को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी एवं परगना धिकारी कैम्प गदरपुर की अदालत से जारी नोटिस में भूमि उपयोग नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है।
नोटिस के अनुसार ग्राम मजरा शीला स्थित भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए क्रय किया गया था, लेकिन आरोप है कि उक्त भूमि पर आवासीय भवन के अतिरिक्त प्रार्थना सभा हॉल और अतिथि गृह का निर्माण कर धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। प्रशासन का कहना है कि यह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 154 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
प्रकरण में सुरेन्द्र सागर एवं सुनील कश्यप को नोटिस जारी कर 12 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित भूमि को धारा 167 के तहत राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जा सकती है।
इधर तहसीलदार गदरपुर द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पा किया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
प्रशासन की ओर से तहसीलदार गदरपुर को नोटिस तामील कराने और नियत तिथि से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। धर्मांतरण से जुड़े मामलों में प्रशासन लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है और पूरे मामले की जांच जारी
