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ऊधमसिंह नगर में गैस वितरण नियमों में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ होम डिलीवरी से मिलेगा सिलेंडर, डीएसी अनिवार्य

(कृष्ण वार्ता गदरपुरउत्तराखंड)

(9917322413)

गदरपुर खबर:। ऊधमसिंह नगर में घरेलू गैस वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने पेट्रोलियम मंत्रालय और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) की गाइडलाइन के अनुपालन में नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा।
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार 24 मार्च 2026 से जनपद की सभी गैस एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू गैस का वितरण घर-घर पहुंचाकर ही किया जाए। साथ ही उपभोक्ताओं को गैस प्राप्त करते समय डीएसी (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) देना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई गैस एजेंसी संचालक गोदाम से सीधे गैस वितरण करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु आपदा कंट्रोल रूम के नंबर 05944-250250, 05944-250500 और एलपीजी टोलफ्री नंबर 18002333555 जारी किए गए हैं।

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