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(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)

रुद्रपुर। चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मानकों के उल्लंघन के मामले में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. शाहीन के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉ. शाहीन को चिकित्सकीय कदाचार का दोषी पाए जाने पर उनकी ओपीडी सेवाओं पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने अपने आदेश की प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर को प्रेषित करते हुए निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि संबंधित चिकित्सक एवं संस्थान को परिषद के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।  मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जनपद में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, चिकित्सकीय नैतिकता तथा मरीजों के हितों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई को चिकित्सा क्षेत्र में जवाबदेही और नैतिक मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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