Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

देहरादून (संवाद-सूत्र)। कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से मिला। कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई। कई लोग परिवार के अलग-अलग नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं। अगर ऐसा मामला आया तो दोगुना सब्सिडी का जुर्माना वसूल किया जाएगा। डीएम उच्च हिमालयी क्षेत्रों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
ये बड़े फैसला
उत्तराखंड आवास नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
ईडब्ल्यूएस को 3 लाख वार्षिक आय के बजाय 5 लाख किया गया।
एलआईजी के लिए 5-9 लाख सालाना आय जरूरी।
एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप में भी आवास आवश्यकता पूरी करने को रियायतें दी गई
सेलिंग प्राइस तय किया गया
ईडब्ल्यूएस का आवास 9 लाख
एलआईजी का 14 लाख
एलएम आईजी के लिए 25 लाख होगा
स्टेट की सब्सिडी 1.5 लाख से 2 लाख की गई
स्टाम्प ड्यूटी आदि की छूट भी मिलेगी। प्रोजेक्ट बनने के बाद मिलेगा लाभ
बार्कली रो हाउसिंग का प्रोजेक्ट लगाने वालों के लिए पहली बार लाया गया है।

Advertisement
Advertisement