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(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)

देश में ई-20 पेट्रोल को लेकर छिड़े विवाद के बीच छत्तीसगढ़ में रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने देश का पहला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ई-20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब होने की शिकायत के बाद अदालत ने गाड़ी के मालिक के हक में फैसला सुनाते हुए कार कंपनी को आदेश दिया कि या तो नई कार दी जाए नहीं तो पूरे पैसे वापस किए जाएं।

मालिक का आरोप था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से उसकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। उपभोक्ता का दावा है कि ई20 पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ी के इंजन में बार-बार दिक्कतें आने लगीं। जैसे खराब परफॉर्मेंस, मिसफायरिंग और माइलेज या क्षमता में धीरे-धीरे कमी आना।

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