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(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
(9917322413)

रुद्रपुर।जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया (आईएएस) ने जनपद में ग्रीष्मकालीन धान की अनाधिकृत नर्सरी तैयार करने पर कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2025 के उपरांत जनपद में ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी तैयार करना एवं रोपाई करना प्रतिबंधित है। इस आदेश के उल्लंघन पर अनाधिकृत रूप से तैयार की गई नर्सरियों को प्राथमिकता के आधार पर नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके क्षेत्र में कहीं भी ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी अवैध रूप से तैयार की जाती पाई जाए तो उसे तत्काल नष्ट कराया जाए। इसके लिए पूर्व में गठित समिति को प्रभावी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके क्षेत्र में कहीं भी ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी अवैध रूप से तैयार की जाती पाई जाए तो उसे तत्काल नष्ट कराया जाए। इसके लिए पूर्व में गठित समिति को प्रभावी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
हालांकि, जिन क्षेत्रों में जलभराव के कारण मक्का की खेती संभव नहीं है और केवल धान की खेती ही की जा सकती है, वहां कृषकों को सशर्त अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे कृषक तहसील स्तर पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत की जाएगी। प्रकरण उपयुक्त पाए जाने पर संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति जारी की जाएगी, जबकि अनुपयुक्त पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर कृषक को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति व्यक्तिगत कृषकों के लिए होगी, सामूहिक रूप से पूरे गांव या क्षेत्र को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पात्र कृषकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और अपात्र कृषक इसका लाभ न उठा सकें।
आदेश की प्रतिलिपि संबंधित समितियों, समस्त खंड विकास अधिकारियों, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारियों, सहायक गन्ना आयुक्त, तहसीलदारों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को अनुपालन एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित की गई है।

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कृष्णा वार्ता, गदरपुर

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