(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
गदरपुर। सर्वोच्च न्यायालय आफ इंडिया ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ दायर एस एल पी सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है।
उत्तराखण्ड बार एसोसिएशन ने उत्तराखण्ड सरकार व अन्य के खिलाफ दायर की थी एसएलपी मामले में देहरादून बार ने केविएट भी दाखिल किया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए स्टे लगा दिया है।
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंण्डपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बैंच को ऋषिकेश भेज ने का मौखिक निर्देश दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख पहुंचे।
न्यायालय ने बार को एक सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत करा कर न्यायालय की शिफ्टिंग पर हाँ या ना में अपना मत रखने को कहा।
उस दिन से ही बार की लगातार बैठकें जारी हुई, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में उच्च न्यायालय बार ने ध्वनिमत से खंडपीठ के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने का प्रस्ताव पारित किया था, उच्चतम न्यायालय में आज न्यायामूर्ति पी.ए. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कारोल की वैकेशन बैंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए आदेश पर रोक लगा दी है।