
(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
Budget 2025: इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने संशोधित आयकर दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर चार वर्ष करने का ऐलान किया है। बता दें कि वर्तमान में संशोधित आयकर दाखिल करने की समय सीमा दो वर्ष है। ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं या कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं।
हुए कई बड़े ऐलान
इसके अलावा बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की लिमिट एक लाख रुपये की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि किराये पर टीडीएस की सालाना सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये की जाएगी।
ये भी हैं ऐलान
बजट में नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिली है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई कर नहीं देने से 80 हजार रुपये का लाभ होगा। वहीं, सालाना 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का फायदा होगा। इसके अलावा आरबीआई की उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत टीडीएस कटौती की सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी।
टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में फेरबदल करने का भी ऐलान किया। चार लाख रुपये की आय पर शून्य कर, चार से आठ लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत कर, आठ से 12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत और 12 से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा।