
(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
आगामी दीपावली सहित अन्य त्यौहारो के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु डा. आर. राजेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य व आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद ऊधम सिंह नगर में सघन अभियान के तहत डा. प्रकाश फुलारा, सहायक आयुक्त, ऊधम सिंह नगर, श्रीमती अपर्णा साह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर, श्रीमती आशा आर्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूद्रपुर एवं श्री राजीव दुबे, राजस्व निरीक्षक द्वारा शक्तिफार्म, सितारगंज में छापेमारी की कार्यवाही करते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।
छापेमारी में निरीक्षण के दौरान खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ऊधम सिंह नगर की टीम द्वारा पुलिस व प्रशासन वो सहयोग से लगभग 1 दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों का निर्माण, संग्रहण, वितरण व विक्रय करने के निर्देश दिये गये। निर्देशों का अनुपालन न करने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
निरीक्षण के दौरान कुल 8 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु लिये गये जिसमें 1 पनीर, 1 दूध, 2 मावा, 2 पेड़ा, 1 माया बर्फी, 1 चॉकलेट बर्फी शामिल है. जिनको परीक्षण हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा नमूने मानकों के अनुरूप सही न पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
सभी प्रतिष्ठानों के स्वामी/विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों को विक्रय नहीं करने के निर्देश दिये गये। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफएसएसए एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/संग्रहण/निर्माण किया जाता है एवं बिना पंजीकरण/लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर FSSAI LIC NO. अंकित होना चाहिये। बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत / लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकोर्ड रखने के लिए कहा गया। साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत कर सकते हैं।