

उत्तराखंड: कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले दोषी को 16 अगस्त को होगी सजा, जाने मामला
स्कूल के चौकीदार को कुल्हाड़ी से कटकर निर्मम हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है.विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत ने पांच साल पुराने एक हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोष करार दिया है.न्यालय16 अगस्त को आरोपी को सजा सुनाएगी. बताया जा रहा कि मामला चम्पावत के पंचेश्वर कोतवाली क्षेत्र का है जहां अगस्त 2019 में लहिंडोला स्थित राजकीय इंटर कॉलेज पुलहिंडोला के चौकीदार रमेश वाल्मीकि की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी गयी.
मृतक के बेटे ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली पंचेश्वर में शिकायत दी थी. मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय अनुज कुमार संगल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी साबित किया है.
15 अगस्त 2019 को जीआईसी पुलहिंडोला के चौकीदार रमेश लाल वाल्मीकि निवासी ग्राम माडैया देवीपुरा भोजपुर जिला मुरादाबाद को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी. हत्या के मामले में पुलिस ने स्थानीय निवासी प्रकाश सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 3(2) (5) एससी एसटी एक्ट के तहत पंचेश्वर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार किया था. जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि दोषी को सजा 16 अगस्त को सुनाई जाएगी.
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कृष्णा वार्ता, गदरपुर