


(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
(9917322413)
गदरपुर। माननीय सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के आदेश संख्या 108/2025-26 के अनुपालन में दिनांक 23 फरवरी 2026 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हरिदासपुर ग्राम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का समय दोपहर 3:00 बजे से 4:15 बजे तक निर्धारित रहा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता मंजू सरकार ने की। शिविर में डीएलएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं एवं सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया।
शिविर के दौरान पॉश (POSH) अधिनियम, घरेलू हिंसा, दहेज निषेध अधिनियम, धारा 498A बीएनएस के अंतर्गत उत्पीड़न, मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक प्रताड़ना से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं और समाज को इस कुप्रथा के विरुद्ध जागरूक होना चाहिए — “क्योंकि दुल्हन ही दहेज है।”
इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम, सोशल मीडिया एवं इंटरनेट फ्रॉड से बचाव, रोड क्रॉसिंग एवं यातायात नियमों, राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल श्रम, शोषण और छेड़छाड़ जैसे विषयों पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी उपस्थित ग्रामीणों को जागरूक किया गया।
शिविर में लगभग 50 लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता मंजू सरकार, पीएलबी सोनामती घोष, कुंवर सिंह एवं कुमारी दीपा मौजूद रहे। तहसील गदरपुर से पीएलबी सोनामती घोष द्वारा शिविर की रिपोर्ट सेवा में प्रेषित की गई।

