




(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में अनधिकृत ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरियों को नष्ट करने के जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले से तराई क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान किसानों ने 4 फरवरी 2026 को जारी जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती दी। आदेश में केवल जलभराव वाले क्षेत्रों में ही धान की खेती की अनुमति दी गई थी और अन्य जगहों पर नर्सरी नष्ट करने के निर्देश थे।
गदरपुर तहसील के भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष हरपाल सिंह विर्क और किसानों ने कोर्ट को बताया कि उनकी भूमि कई स्थानों पर स्थित है, जिनमें अधिकांश क्षेत्र जलभराव की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने दलील दी कि यह आदेश किसानों के अधिकारों का हनन है और इसका कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक किसानों को ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी तैयार करने और खेती जारी रखने की अनुमति दे दी।
