
(कृष्णा वार्ता गदरपुर उत्तराखंड)
काशीपुर। स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (सीए) एक्ट के तहत मानकों का प्रयोग नहीं करने पर एक निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इस दौरान अस्पताल प्रबंधनों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
कुमाऊं निदेशक के निर्देश पर सीए एक्ट के लिए नामित डॉ. चंद्रा पंत एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंचीं। उन्होंने सीएमएस डॉ. राजीव कुमार गांधी, डॉ. प्रियांक चौहान, सौरभ बिष्ट, कपिल के साथ मुरादाबाद रोड स्थित दो निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। इनमें दो अस्पताल सीए एक्ट के तहत संचालित पाए गए। बैलजूड़ी स्थित एसके अस्पताल में अनियमितताएं पाई गईं। इस दौरान अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं रामनगर रोड स्थित वेदांता अस्पताल में भी एक्सपायरी दवाइयां समेत अतियमितताएं पाईं गईं। इस पर अस्पताल को दस्तावेज लेकर पहुंचने के निर्देश दिए गए।
इसके बाद टीम बाजपुर रोड स्थित निजी अस्पताल पहुंची। यहां सब ठीक पाया गया। सीएमएस डॉ. राजीव गांधी ने बताया कि एसके हाॅस्पिटल में न तो डॉक्टर मिले और न ही उनके दस्तावेज दिखाए, प्रकाश व्यवस्था ठीक नहीं मिली, गंदगी पाई गई, ओटी में एक्सपायरी दवाइयां मिलीं, बायोमेडिकल वेस्ट पंजीयन की मियाद निकली थी और वेस्ट का भी सही से निस्तारण नहीं होना आदि कमियां मिली।
बताया कि सीए एक्ट का पालन नहीं करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वेदांता में भी अनियमितताएं पाईं गईं वहीं ग्लोबल, नवजीवन और आर्यन अस्पताल में नियमों का पालन होता मिला है।

