

रुद्रपुर ( संवाद सूत्र)प्रेमिका की हत्या कर उसके टुकड़े करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर की कोर्ट ने हत्या के मामले में मुख्य दोषी को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि, सह अभियुक्त यानी सह दोषी को 7 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. उसे 20 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा. इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष 11 गवाह पेश किए.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि रुद्रपुर के ट्रांजिट थाना कैंप के रेशम बाड़ी निवासी रिक्शा चालक हेतराम ने ट्रांजिट कैंप थाने में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उसकी पत्नी का पड़ोसी प्रेमपाल से प्रेम प्रसंग था. जिसके चलते 10 महीने पहले वो (पत्नी) उसे छोड़ कर चली गई थी और वो प्रेमपाल के साथ रहने लगी थी.
किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें -
संपादक- सुरेंद्र चावला उर्फ राजू - 9917322413
रिपोर्टर -सागर धमीजा - 9837877981
कृष्णा वार्ता, गदरपुर

